जस्ट फॉर जस्टिस की याचिका टेक्निकल ग्राउंड पर हुई खारिज नए सिरे से फाइल होगा केस
जालंधर(मान्यवर) :- जस्ट फॉर जस्टिस संस्था द्वारा K.L.Sehgal Trust के खिलाफ कोर्ट में डाली गई याचिका टेक्निकल ग्राउंड पर हटा दी गई है | अब केस नए सिरे से फाइल होगा लेकिन सुखदेव राज के वकीलों ने कोर्ट में माना कि उन्होंने 2009 में नगर निगम से फूड कोर्ट बनाने की अनुमति ली थी | कोई भी अनुमति 2 -3 साल के लिए ही बनी होती है |
नए सिरे से शुरू करने के लिए अनुमति लेनी पड़ती है लेकिन उनके पास से कोई लिखित अनुमति नहीं है | वैसे भी इस जमीन की कीमत 300 करोड़ रुपए है और उसका सालाना 20/- रुपए किराया लिया जाता है | उस जमीन पर कोई भी व्यसायिक कार्य नहीं हो सकता इसलिए आने वाले समय में काम रुकना तय माना जा रहा है |