मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने भी खारिज की जमानत याचिका
मान्यवर :- धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में गिरफ्तार कॉमेडियन मुनव्वर फारुकी और सह अभियुक्त नलिन यादव की जमानत याचिका मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने खारिज कर दी है | मुनव्वर फारुकी पर आरोप है कि उसने हिंदू देवी-देवताओं को लेकर कथित आपत्तिजनक चुटकिले सुनाए थे | मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने सोमवार को सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था | हाई कोर्ट के जस्टिस रोहित आर्य ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये फैसला सुनाते हुए कहा कि भाईचारे और सद्भावना का प्रचार करना हर नागरिक का संवैधानिक कर्तव्य है |
याद रहे कि दोनों को ही दो जनवरी को एक कॉमेडी शो में लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था | इससे पहले दो स्थानीय अदालतें भी इनकी जमानत याचिकाएं खारिज कर चुकी है | मध्य प्रदेश की एक स्थानीय कोर्ट ने 5 जनवरी को जमानत याचिका खारिज किया था | जिसके बाद वह 14 जनवरी को जमानत के लिए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट पहुंचे थे |
कॉमेडियन फारुकी पर आरोप है कि एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने धर्मिक भावनाओं का मजाक उड़ाया था | इस मामले में इंदौर पुलिस ने कॉमेडियन फारुकी और उसे चार साथियों को गिरफ्तार किया था | फारुकी के खिलाफ बीजेपी सांसद मालिनी गौर के बेटे एकलव्य गौर ने शिकायत दर्ज कराई थी | उन्होंने आरोप लगाया था कि फारुकी ने हिंदू धार्मिक भावनाओं का अपमान किया है |
केस पर सवाल
फारुकी की ओर से कोर्ट में पैरवी वरिष्ठ वकील और राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा कर रहे थे | तन्खा ने हास्य कलाकार के खिलाफ भारतीय दंड विधान की धारा 295-ए के तहत प्राथमिकी दर्ज किए जाने को लेकर सवाल उठाए थे |