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पंजाब डीजीपी दिनकर गुप्ता ने पुलिस को दिया आदेश

80 से 90% लोग घर के अंदर ही रहे

जालंधर(मान्यवर) :- कोरेना के संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए पंजाब में कर्फ्यू जैसे सख्त आदेश जारी किए गए हैं। राज्य में अभी भी 15 मई तक सॉफ्ट लॉकडाउन लगा हुआ है। इस बीच, पुलिस को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया गया है कि 80 से 90% लोग घर के अंदर रहें। लोगों को केवल चिकित्सा कारणों या अन्य आपात स्थितियों के लिए अपने घरों से बहार जाना चाहिए। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ बैठक का हवाला देते हुए, डीजीपी दिनकर गुप्ता ने सभी पुलिस कमिश्नरों और एसएसपी को आदेश जारी किया।

बिना पास वाले वाहन पुलिस करेगी ज़ब्त :- पुलिस को निर्देशित किया गया है कि पैदल और साइकिल पर यातायात निर्बाध रूप से जारी रहेगा। हालांकि, अगर कोई कार या अन्य वाहन लाता है, तो उसे वह ई-धन प्राप्त करना होगा। अगर कोई बिना ई-पास के पाया गया तो उसकी कार जब्त कर ली जाएगी। ऐसे लोगों को मार्च से मई 2020 तक अपर एयर जेल में रखने को कहा गया है। निजी कार्यालयों में घर से काम सुनिश्चित करने को कहा गया है। इसमें कॉर्पोरेट कार्यालय, वकील, आर्किटेक्ट, चार्टर्ड अकाउंटेंट आदि शामिल हैं। इसके अलावा, बैंक निर्धारित घंटों के भीतर ही काम कर सकेंगे।

सिर्फ जरुरी व् मंजूरशुदा दुकानें ही खुलें :- पुलिस को यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि केवल आवश्यक और अनुमोदित दुकानें उनके अधिकार क्षेत्र में खोली जानी चाहिए। किराने का सामान, सब्जी और फल की दुकानों, बैंकों और रेहरी के पास भीड़ को रोकना पुलिस का काम है। इसके अलावा, सभी गैर-जरूरी स्टोर बंद रहेंगे | 

 

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