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34वें राष्ट्रीय खेल घोटाला मामले में आरोपित आरके आनंद ने झारखंड हाईकोर्ट में दाखिल की अग्रिम जमानत याचिका

मान्यवर:-34वें राष्ट्रीय खेल घोटाला मामले में आरोपित आरके आनंद ने झारखंड हाईकोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की है। पिछले दिनों एसीबी कोर्ट से अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद उन्हें हाई कोर्ट से अग्रिम जमानत देने की गुहार लगाई है। याचिका में कहा गया है कि उन्हें इस मामले में फंसाया गया है। उन्होंने टेंडर में हो रहे घोटाले की जानकारी सरकार को दी थी, लेकिन एसीबी ने उन्हें इस मामले में आरोपित बना दिया है। इसलिए उन्हें अग्रिम जमानत की सुविधा मिलनी चाहिए।

बता दें कि इससे पहले झारखंड हाई कोर्ट से आरके आनंद को झटका लग चुका है। अदालत ने उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया था। बता दें कि 34वें राष्ट्रीय खेल में 28.38 करोड़ रुपये का घोटाला हुआ है। इस मामले की जांच एसीबी कर रही है। इस मामले में आरके आनंद के अलावा एसएम हाशमी, पीसी मिश्रा अन्य के खिलाफ एसीबी ने प्राथमिकी दर्ज की है।

34वें राष्ट्रीय खेल घोटाला देश के चर्चित घोटालों से से एक रहा है। इस मामले में लंबे समय कानूनी प्रक्रिया चल रही है। अब तक कई बार यह मामला न्‍यायालय तक पहुंच। मामले के आरोपी आरके आनंद की मुश्किलें कम नहीं हुईं। आनंद की ओर से कोर्ट में किए गए दावे से अलग एसीबी ने अपनी जांच रिपोर्ट में आरके आनंद की भूमिका पर गंभीर सवाल उठाए हैं।

दरअसल इस पूरे घोटालों में अलग अलग स्‍तर पर अनियमितताएं बरती गईं। जांच प्रारंभ होने के बाद इसमें कई और परतें खुल गईं। एसीबी की तरफ से अपने दावे के पक्ष में पुख्‍ता प्रमाण पेश किए गए। कोर्ट ने सभी पक्षों को देखते हुए आनंद की याचिका को खारिज कर दिया। अब एक बार दोबारा कोर्ट उनकी याचिका पर विचार करेगा।