जालंधर (ब्यूरो):- पंजाब के हजारों करोड़ रुपए के ड्रग रैकेट मामले में CM पंजाब भगवंत मान ने संबंधित सभी फाइलें तलब कर ली हैं। नतीजतन मान सरकार अब मामले में आगामी कार्रवाई कर सकती है। जबकि इसी मामले में आज पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। ड्रग रैकेट में फंसे पुलिस अधिकारियों की जांच की सील बंद रिपोर्ट खोले जाने की मांग से संबंधित दायर अर्जी पर हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को आज, 15 फरवरी के लिए नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
साथ ही पंजाब सरकार ने पिछली सुनवाई पर हाईकोर्ट में खोली गई रिपोर्ट पर क्या कार्रवाई की, इस बारे में जवाब देना है। हाईकोर्ट ने पिछली सुनवाई पर मामले से संबंधित सील बंद रिपोर्ट्स खोलते हुए पंजाब सरकार को बनती कार्रवाई के आदेश दिए थे।
बिक्रम सिंह मजीठिया पर हुआ था केस दर्ज हाईकोर्ट में हुई पिछली सुनवाई जस्टिस जीएस संधावालिया एवं जस्टिस हरप्रीत कौर जीवन की बैंच में सुनवाई हुई। करीब 2 घंटे चली सुनवाई के दौरान बैंच को इस केस की पूरी जानकारी दी गई। साथ ही मामले से संबंधित चार रिपोर्ट्स, जो हाईकोर्ट में रजिस्ट्रार (ज्यूडिशियल) के पास सील बंद थी, ED अधिकारी निरंजन सिंह, स्पेशल टास्क फोर्स, निर्मल जीत कल्सी की रिपोर्ट खोली गई।
हाईकोर्ट ने रिपोर्ट्स को दोबारा सील कर हाईकोर्ट रजिस्ट्रार (ज्यूडिशियल) को इन सभी रिपोर्ट्स की फोटो कॉपी सरकार को देने और सरकार को इन पर करवाई की रिपोर्ट हाईकोर्ट को सौंपने का आदेश दिया था। पंजाब सरकार द्वारा बताया गया कि रिपोर्ट में बिक्रम सिंह मजीठिया पर लगे आरोपों पर उनके खिलाफ केस दर्ज किया जा चुका है।
ड्रग रैकेट में फंसे पुलिस अफसरों पर सरकार को नोटिस एडवोकेट नवकिरण सिंह ने हाईकोर्ट में अर्जी दायर कर कहा कि ड्रग केस में फंसे मोगा के तत्कालीन SSP राजजीत सिंह और इंस्पेक्टर इंदरजीत सिंह समेत अन्य अधिकारियों के खिलाफ DGP सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय की SIT ने जांच कर साल 2018 में हाईकोर्ट में सीलबंद रिपोर्ट सौंपी थी। इस रिपोर्ट समेत सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय द्वारा एक अन्य रिपोर्ट सौंपी गई थी।
इन्हीं दोनों रिपोर्ट्स पर हाईकोर्ट में अर्जी दायर कर कहा गया है कि अब तक सरकार द्वारा इन पर की गई कार्रवाई बारे कोई जानकारी नहीं है। बिक्रम सिंह मजीठिया के खिलाफ तो सरकार ने केस दर्ज कर दिया, लेकिन इस ड्रग रैकेट में फंसे पुलिस अधिकारियों के खिलाफ सरकार कार्रवाई नहीं कर रही है, जबकि दागी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जानी आवश्यक है। इस पर हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
ED ने 2017 में बिक्रम सिंह मजीठिया से पूछताछ आवश्यक बताई गौरतलब है कि ED ने साल 2017 में अपनी रिपोर्ट में ड्रग रैकेट मामले में बिक्रम सिंह मजीठिया से आगे पूछताछ की जरूरत बताई थी। ED की रिपोर्ट पर पंजाब STF ने भी अपनी रिपोर्ट में कहा कि जांच में ऐसी कई ऐसी बातें सामने आई हैं, जिनके तहत आगामी जांच की जरूरत है। हाईकोर्ट ने उस दौरान पंजाब सरकार से जवाब मांगा था।
हाईकोर्ट के आदेश पर कार्रवाई पंजाब सरकार ने 23 मई 2018 को सील बंद रिपोर्ट पर अपना ओपिनियन हाईकोर्ट को सौंपा था। साल 2021 में हाईकोर्ट ने इस पर कार्रवाई कर सकने के आदेश दिए थे। इसके बाद बिक्रम सिंह मजीठिया के खिलाफ 20 दिसंबर 2021 को मोहाली में NDPS एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया था। आरोपी मजीठिया इस मामले में हाईकोर्ट से जमानत पर बाहर है।